दौसा बस विस्फोट मामला : न्यायालय ने फांसी की सजा रद्द कर नए सिरे से सुनवाई का दिया आदेश
नरेश
- 21 Jul 2026, 04:15 PM
- Updated: 04:15 PM
नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के दौसा जिले में बस में हुए विस्फोट के लगभग तीन दशक पुराने मामले में मंगलवार को एक दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा रद्द कर दी और मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए नामित अदालत को निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए एक अन्य दोषी को बरी कर दिया और छह आरोपियों को बरी किए जाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वर्ष 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें दोषी अब्दुल हमीद की फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। पीठ ने कहा कि मुकदमे के दौरान उसे अपने वकील से प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिल सकी थी।
पीठ ने 22 मई, 1996 को आगरा से बीकानेर जा रही एक बस में हुए विस्फोट की घटना के बाद बीते लंबे समय को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित अदालत में नए सिरे से की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस सुनवाई को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पेशे से चिकित्सक हमीद को अपनी पसंद का वकील रखने की अनुमति होगी और मामले की सुनवाई ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे, जिन्हें सत्र न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई का पर्याप्त अनुभव हो।
पीठ ने इसके अलावा निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए पप्पू उर्फ सलीम को बरी कर दिया और छह आरोपियों को बरी किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल हमीद को बस में बम रखने का मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। वहीं, विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए पप्पू उर्फ सलीम को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा भी कायम रखी थी।
उच्चतम न्यायालय ने दो दिसंबर, 2019 को हमीद की फांसी की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई, 2019 के अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर के पांच निवासियों जावेद खान, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली भट्ट, मिर्जा निस्सा हुसैन और अब्दुल गनी तथा आगरा के रईस बेग को बरी कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में बांदीकुई की अदालत द्वारा फारुख अहमद खान को बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा था।
राज्य सरकार ने खान को बरी किए जाने के खिलाफ भी अपील की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया था।
अब्दुल हमीद पर 26 जनवरी, 1996 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बम रखने के मामले में भी प्रमुख आरोपी होने का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के आगरा से बीकानेर जा रही बस में 22 मई, 1996 को हुए विस्फोट में 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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