तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान किताबें लेकर भागती लड़की का वीडियो आया सामने, विपक्ष ने सरकार को घेरा
सं सलीम आशीष
- 24 Mar 2025, 07:24 PM
- Updated: 07:24 PM
अंबेडकर नगर (उप्र), 24 मार्च (भाषा) अंबेडकर नगर के जलालपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आठ वर्षीय एक लड़की का किताबें लेकर अपनी झुग्गी से बाहर भागने का वीडियो सामने आया है।
वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तोड़फोड़ कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राज्य की बिगड़ती स्थिति का उदाहरण बताया।
सोमवार को उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "आठ साल, यूपी बर्बाद, और सवाल ही सवाल।"
उन्होंने अंबेडकर नगर की घटना के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई गई एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक लड़की हाथ में किताबें लेकर भाग रही है और पीछे एक बुलडोजर चल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि उनकी सरकार के आठ साल के कार्यकाल में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
एक दिन पहले यादव ने एक और संदेश पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "उप्र के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं, जो कहते हैं : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ!'"
सपा प्रमुख ने अपनी इस पोस्ट के साथ एक वीडियो क्लिप भी डाली थी जिसमें एक लड़की झुग्गी से अपनी किताबें लेकर बाहर भाग रही थी और उसके घर के ठीक बगल में बुलडोजर चल रहा था।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी ‘एक्स’ पर वीडियो साझा करते हुए लिखा था, "बुलडोजर से जमींदोज़ होती झोपड़ी से एक बच्ची ने अपना सबसे कीमती सामान निकाला...किताबें! यह वीडियो उन हुक्मरानों के लिए लानत है जो इन बच्चों के हाथों से किताबें और सिर से उनकी छत छीन लेते हैं।’’
इस बीच, अंबेडकर नगर पुलिस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, ‘‘जलालपुर तहसीलदार की अदालत द्वारा पारित एक निष्कासन आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। गैर-आवासीय ढांचों को हटाने से पहले कई नोटिस जारी किए गए थे। अवैध कब्जाधारियों से सरकारी जमीन वापस लेने के राजस्व न्यायालय के आदेश के पूर्ण अनुपालन में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।’’
कथित रिकॉर्ड से पता चलता है कि 15 अक्टूबर 2024 के एक आदेश में जलालपुर के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार को पूर्व में दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत 10 अक्टूबर 2024 के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है जिसमें अरई गांव में एक विवादित भूखंड से राम मिलन नामक व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। अतिक्रमणकारी पर मुआवजे के तौर पर 1,980 रुपये और निष्पादन शुल्क के तौर पर 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश में अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर फ़ैसले को लागू करने का निर्देश दिया गया था।
भाषा सं सलीम