शाजिया इल्मी के वीडियो वाले पोस्ट हटाए ऑनलाइन मंच : दिल्ली उच्च न्यायालय
प्रशांत माधव
- 09 Apr 2025, 08:12 PM
- Updated: 08:12 PM
नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ और ‘इंस्टाग्राम’ को भाजपा नेता शाजिया इल्मी के एक वीडियो वाले कुछ पोस्ट हटाने का निर्देश दिया, जिसमें वह एक लाइव समाचार बहस से खुद हटती और कैमरे के फ्रेम से बाहर जाती नजर आ रही थीं।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को यह जानकारी दी गई कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने विवादास्पद वीडियो को हटाने के न्यायिक आदेश होने के बावजूद उन्हें अपलोड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह आदेश पारित किया।
अदालत ने चार अप्रैल को कहा कि वीडियो के उस हिस्से को रिकॉर्ड करना और प्रकाशित करना, जिसमें इल्मी सीधे प्रसारण वाली बहस से खुद को अलग करती और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती नजर आ रही थीं, उनके “निजता के अधिकार” का उल्लंघन है। इस टीवीकार्यक्रम की मेजबानी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने की।
अगस्त 2024 में सरदेसाई को अंतरिम आदेश के जरिए उनके निजी एक्स हैंडल से वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया था। चार अप्रैल को अदालत ने अंतरिम आदेश की पुष्टि की।
विवाद तब पैदा हुआ जब इल्मी ने जुलाई 2024 में अग्निवीर योजना विवाद पर सरदेसाई द्वारा समाचार चैनल पर आयोजित एक बहस में भाग लिया।
दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद इल्मी बीच में ही शो छोड़कर चली गईं।
बाद में, वरिष्ठ पत्रकार ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो और एक पोस्ट डाला, जिसके बारे में इल्मी ने दावा किया कि यह आपत्तिजनक है और उनकी निजता का उल्लंघन है।
बुधवार को अदालत ने इल्मी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया मंच पर वीडियो अपलोड किया है।
अदालत ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया खातों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
इसने आगे ‘एक्स’ को उन खाताधारकों की मूल ग्राहक जानकारी वादी को उपलब्ध कराने को कहा, जो उसके बाद उन्हें नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
भाषा प्रशांत