क्रिस्चियन माइकल जेम्स को ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ रखने पर अदालत ने नाराजगी जताई
वैभव प्रशांत
- 16 Apr 2025, 07:53 PM
- Updated: 07:53 PM
नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिस्चियन मिशेल जेम्स को जेल में कदाचार के 41 मामलों के एक आरोपी के साथ रखने पर बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से नाराजगी जताई।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने यह भी पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद जेम्स को एक टेबल फैन मुहैया नहीं कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ क्यों नहीं की जानी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में जेम्स को निचली अदालत की शर्तों के पालन पर जमानत दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में चार मार्च को उसे जमानत दी और कहा कि उस पर आवश्यक जमानत शर्तें लागू की जा सकती हैं।
ब्रिटिश नागरिक जेम्स ने हालांकि 7 मार्च को ‘सुरक्षा जोखिमों’ के कारण जमानत पर बाहर निकलने के बजाय ‘अपनी सजा पूरी करने’ और भारत छोड़ने की पेशकश की थी।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर जेल अधिकारियों से 29 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट मांगी जिस दिन मामले में अगली सुनवाई होगी।
जेम्स के वकील ने दावा किया था कि जेल अधिकारियों ने उसके साथ शाहनवाज को रखा था जिसके खिलाफ जेल में कदाचार को लेकर 2020 से अब तक 41 मामले दायर किए जा चुके हैं और सजा सुनाई जा चुकी है।
इसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किए।
वकील ने कहा कि शाहनवाज को जानबूझकर जेम्स के साथ रखा गया ताकि उसकी (जेम्स की) जान ली जा सके।
जेम्स ने तीन अप्रैल को आरोप लगाया था कि उसे जेल में ‘जहर’ देने की कोशिश की गई, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।
अदालत ने इस मुद्दे पर तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के महानिदेशक (कारावास) से एक रिपोर्ट भी मांगी।
अदालत ने जेल अधीक्षक को जेम्स को टेबल फैन मुहैया कराने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसके आदेश के बावजूद अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
उसने कहा, ‘‘अदालत ने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है। वह अब भी एक विचाराधीन कैदी है। अधीक्षक को पंखा मुहैया कराना चाहिए। वह विदेश से है। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है।’’
ब्रिटिश नागरिक जेम्स को 4 दिसंबर, 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसने चार महीने हिरासत में बिताए थे।
जांच एजेंसियों ने इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं की सूचना दी थी।
जेम्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत के बाद, विशेष अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं।
सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 8 फरवरी, 2010 को 5562.62 लाख यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 3982.1 लाख यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ है।
जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।
भाषा वैभव