पंजाब जहरीली शराब त्रासदी: सरगना समेत 10 गिरफ्तार; मजीठा के डीएसपी, एसएचओ निलंबित
नोमान धीरज
- 13 May 2025, 08:01 PM
- Updated: 08:01 PM
(तस्वीरों के साथ)
चंडीगढ़, 13 मई (भाषा) पंजाब के अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 21 लोगों की हुई मौत मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि यह घटना अमृतसर के मजीठा जिले में हुई है।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पुलिस उपाधीक्षक (मजीठा) अमोलक सिंह और मजीठा थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक अवतार सिंह को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में ‘‘घोर लापरवाही’’ के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह दुखद घटना हुई।
उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि भंगाली कलां, पातालपुरी, मरारी कलां, थ्रेवाल, तलवंडी खुम्मन और करनाला गांवों में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई है। छह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डीजीपी यादव ने बताया कि पुलिस ने शराब के अवैध धंधे के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें गिरोह का सरगना, स्थानीय वितरक और विक्रेता तथा औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायन मेथनॉल के मुख्य आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार गिरोह के सरगना की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है।
मेथनॉल आपूर्तिकर्ताओं की पहचान लुधियाना के सुख एन्क्लेव स्थित साहिल केमिकल्स के मालिक पंकज कुमार उर्फ साहिल और अरविंद कुमार के रूप में हुई है।
डीजीपी के मुताबिक पुलिस ने स्थानीय वितरकों प्रभजीत सिंह और कुलबीर सिंह और स्थानीय विक्रेताओं निंदर कौर, साहिब सिंह, गुरजंत सिंह, अरुण उर्फ काला और सिकंदर सिंह उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार किया।
यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि सरगना साहिब सिंह ने मेथनॉल ऑनलाइन खरीदा था जिसके बाद नकली शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा।
यादव ने कहा कि अपराध के तरीके का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए जांच जारी है।
डीजीपी ने कहा, ‘‘हम सभी दुख की इस घड़ी में एकजुट हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि न्याय मिले तथा भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जाएं।’’
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अमृतसर ग्रामीण) मनिंदर सिंह के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ है कि स्थानीय वितरक प्रभजीत सिंह को साहिब सिंह से 50 लीटर के कनस्तर में मेथनॉल मिला था।
अधिकारी के मुताबिक साहिब सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने लुधियाना स्थित साहिल केमिकल्स से मेथनॉल खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि साहिब सिंह द्वारा दिल्ली स्थित एक कंपनी से भी मेथनॉल मंगाया गया है जो रास्ते में है।
एसएसपी ने बताया कि खेप पहुंचते ही उसे जब्त करने के लिए आबकारी और पुलिस की टीमें भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस गिरोह में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मजीठा थाने और अमृतसर ग्रामीण के कथुनांगल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 103 (हत्या) के साथ-साथ आबकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
भाषा नोमान