वाहनों के उपयोग के संबंध में न्यायालय का फैसला दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत लाया: दिल्ली सरकार
प्रीति प्रशांत
- 12 Aug 2025, 11:05 PM
- Updated: 11:05 PM
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को मंगलवार को बधाई दी, जिसमें समय सीमा पूरी कर हो चुके वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जनता के हितों का ‘‘ठोस तरीके से’’ पक्ष रखेगी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह आदेश दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए ‘‘बड़ी राहत’’ लेकर आया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है और अब दिल्ली-एनसीआर में दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर, हम दिल्ली की जनता के हितों का दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। यह निर्णय विकसित दिल्ली की ओर बढ़ते हुए, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है।’’
सिरसा ने इस फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद दिया
सिरसा ने कहा, ‘‘दिल्ली की मुख्यमंत्री शहर के लोगों के लिए लड़ रही हैं।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार अदालत में अपने रुख को सही साबित कर पाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। हम लोगों के वाहनों को बचाने के साथ-साथ दिल्ली के पर्यावरण और वायु गुणवत्ता में भी सुधार लाने में कामयाब होंगे।’’
दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।
शीर्ष अदालत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर, 2018 के अपने फैसले को वापस लेने संबंधी याचिका पर विचार कर रही थी।
उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी के आदेश के अनुसार एनसीआर में राज्यों के परिवहन विभागों को 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था।
एनजीटी ने आदेश दिया था कि 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल या पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसका अनुपालन न करने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों को जब्त करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।
भाषा प्रीति