हरियाणा : ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता देने का फैसला
पारुल सुरेश
- 28 Aug 2025, 08:28 PM
- Updated: 08:28 PM
चंडीगढ़, 28 अगस्त (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को राज्य में 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।
‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादों में शामिल था। सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की।
सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन यानी 25 सितंबर से लागू होगी।
सैनी के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का फायदा हासिल होगा।
सैनी के अनुसार, ‘‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।’’
उन्होंने कहा, “हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सके।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का, या फिर अगर वह विवाहित है तो उसके पति का, 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।
सैनी के मुताबिक, परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अगर किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लाभार्थी पहले से ही नौ योजनाओं में से किसी एक के तहत पंजीकृत हैं और उच्च वित्तीय सहायता हासिल कर रही हैं, वे ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत मदद पाने की हकदार नहीं होंगी।
इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, बौनों को भत्ता, तेजाब हमले की पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को वित्तीय सहायता, विधवा एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना 2023 और पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल हैं।
सैनी ने कहा कि हालांकि, मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया कि तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, 54 सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों में से किसी एक और हीमोफिलिया, थैलेसीमिया तथा सिकल सेल रोग से पीड़ित आवेदक, जो पहले से ही पेंशन लाभ हासिल कर रही हैं, वे ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत अतिरिक्त लाभ पाने की हकदार होंगी।
उन्होंने बताया कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी, वह खुद-ब-खुद सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी।
सैनी के अनुसार, जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी महिला 60 साल की आयु की हो जाएगी, वह स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “हम न केवल इस योजना की गजट अधिसूचना जारी करेंगे, बल्कि एक ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिये पात्र महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी।”
सैनी ने कहा कि प्रत्येक संभावित पात्र महिला को एसएमएस भेजकर उसकी पात्रता के बारे में बताया जाएगा तथा उसे ऐप पर आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी।
अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने सत्ता में लौटने पर महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया था।
‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
भाषा पारुल