इंदौर में नशे में धुत होकर राहगीरों को रौंदने वाले ट्रक चालक पर एक और मामला दर्ज
हर्ष जितेंद्र
- 19 Sep 2025, 08:41 PM
- Updated: 08:41 PM
इंदौर (मध्यप्रदेश), 19 सितंबर (भाषा) इंदौर में शराब के नशे में बुरी तरह धुत होने के बाद एक व्यस्त सड़क पर तीन राहगीरों की कुचलकर जान लेने वाले ट्रक चालक और उसके एक सहायक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य आरोपों में नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि शहर के एयरपोर्ट रोड पर 15 सितंबर की रात बेकाबू ट्रक के कारण हुई भयावह घटना में तीन राहगीरों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद ट्रक चालक गुलशेर और उसका सहायक शंकर ठाकुर एक स्थानीय अदालत के आदेश पर 21 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में हैं।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि ट्रक चालक और उसके सहायक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपों में नया मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह मामला अंधगति से दौड़ते ट्रक को रोकने की कोशिश करने वाले तीन पुलिस आरक्षकों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया,‘‘घटना के वक्त चालक गुलशेर ने पुलिस आरक्षकों के कहने पर भी ट्रक नहीं रोका था और टक्कर मारकर एक सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। बाद में जैसे-तैसे ट्रक को रोका गया था।’’
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मूलतः धार जिले के रहने वाले गुलशेर के खिलाफ तीन पुराने मामले दर्ज हैं जिनमें उस पर एक महिला से छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने और एक घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप हैं। अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर वाहन चालकों के लिए उनके खून में अल्कोहल की अधिकतम सीमा 0.03 प्रतिशत यानी प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल निर्धारित है, लेकिन खौफनाक घटना को अंजाम देने के आरोपी ट्रक चालक के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 200 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया गया था जो सीमा से करीब सात गुना अधिक है।
उन्होंने बताया कि नशे में धुत होकर मालवाहक ट्रक चलाने वाले गुलशेर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के साथ ही मोटर यान अधिनियम की 185 (नशे की हालत में गाड़ी चलाना) के तहत एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
भाषा हर्ष