अदालत ने पुलिस को संवेदनशील बनाने और युवक की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए
यासिर नरेश
- 23 Sep 2025, 07:46 PM
- Updated: 07:46 PM
नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने किसी इंसान की मौत से जुड़े किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने और 2020 में एक युवक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने युवक की नवंबर 2020 में हुई मृत्यु के एक मामले की सुनवाई की।
अदालत ने व्यवस्था की ‘घोर विफलता’ को रेखांकित किया क्योंकि इस मामले में कानूनी नियमों के जाल में पीड़ित को उलझाए रखकर आरोपी आसानी से बच निकला।
अदालत यहां एक ऑटोरिक्शा चालक विवेक कुमार (23) के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। घटना के तहत लापता हो जाने के बाद पांच नवंबर 2020 को चालक का शव कोंडली इलाके में स्थित दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मिला था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि आखिरी बार विवेक के साथ नजर आए एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम सूचीबद्ध करने वाली शिकायत देने, एक नवंबर की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों द्वारा पीड़ित को पीटते दिखाई देने जैसे सबूतों के बावजूद न्यू अशोक नगर थाने के अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया।
अदालत ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था के लिए पूर्ण विफलता का मामला रहा है जब हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी इसके पीड़ित को कानूनी नियमों के गलत प्रयोग में उलझाकर खुलेआग घूमने में सफल रहते हैं।
अदालत ने पाया कि वर्तमान मामला ऐसा ही एक उदाहरण है।
पाया गया कि पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी और इसके बजाय सभी जांच अधिकारियों (आईओ) ने पुरानी धारणा के साथ यह रिपोर्ट दी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।
अदालत ने कहा, ‘‘संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।’’
अदालत ने आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजने का निर्देश दिया ताकि सभी संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों और एसएचओ को किसी इंसान की मौत के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में जागरूक किया जा सके।
इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
भाषा यासिर