एसईसी को कांग्रेस उम्मीदवार की मतदाता सूची में नाम बहाल करने की अपील पर सुनवाई करने का आदेश
अमित माधव
- 17 Nov 2025, 08:52 PM
- Updated: 08:52 PM
कोच्चि, 17 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को एक युवा कांग्रेस उम्मीदवार की आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम फिर से शामिल करने की अपील पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ‘‘तकनीक और दलगत राजनीति से ऊपर लोकतंत्र को होना चाहिए।’’
तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मुत्तदा डिवीजन से कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णा एस एल (24) ने राज्य निर्वाचन आयोग से नोटिस मिलने के बाद अदालत का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
हालांकि उन्होंने नाम हटाए जाने के खिलाफ तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर के समक्ष पहले ही अपील दायर कर दी थी, लेकिन वैष्णा को डर था कि राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
उनके वकील ने दलील दी कि वैष्णा का नाम प्रारंभिक और अंतिम, दोनों मतदाता सूचियों में शामिल था।
नाम हटाने के संबंध में आपत्ति धनेश कुमार नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसने दावा किया था कि वह मुत्ताडा वार्ड की निवासी नहीं हैं, लेकिन उसने इसके समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया था।
उनके वकील के अनुसार, वैष्णा ने निवास प्रमाण के रूप में अपना मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट प्रस्तुत किया और आपत्ति पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह उनकी शिकायत की जांच करे और नया आदेश जारी करने से पहले उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करे।
अदालत ने कहा, ‘‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 24 वर्ष की आयु की किसी लड़की को तकनीकी कारणों से चुनाव में भाग लेने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मामले में, जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए, न कि तकनीकी या दलगत राजनीति की।’’
अदालत ने वैष्णा और कुमार दोनों को मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अंतिम आदेश बुधवार को आने की उम्मीद है।
उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए, वैष्णा ने अपना चुनाव प्रचार फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है। हमें अनुकूल फैसले की उम्मीद है।"
वैष्णा के प्रचार में शामिल हुए कांग्रेस नेता के. एस. सबरीनाथन ने कहा कि बिना किसी सामान्य जांच के ही उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया।
उन्होंने कहा, "उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार न दिए जाने के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। शुक्र है कि अदालत के हस्तक्षेप से वैष्णा अब राज्य भर के लोगों के बीच जानी जाने लगी हैं।"
भाषा
अमित