हरिद्वार में यूसीसी के तहत तीन तलाक, हलाला के पहले मामले में आरोपपत्र दाखिल
राजकुमार
- 14 May 2026, 11:20 PM
- Updated: 11:20 PM
हरिद्वार, 14 मई (भाषा) उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत तीन तलाक और हलाला के पहले मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है । पुलिस ने यह जानकारी दी ।
उसने बताया कि जिले के बुग्गावाला थाने में शाहीन ने तीन तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी थी जिसके आधार पर उसके पति तथा उसके सात अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दाखिल किया गया।
इसी साल चार अप्रैल को शाहीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और अन्य अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज किया था ।
हालांकि, सीसीटीएनएस पोर्टल के साफ्टवेयर में यूसीसी का प्रावधान न होने के कारण हलाला के आरोप में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका था जिससे काफी विवाद भी हो गया था। कानून के जानकारों का कहना था कि मामले को राज्य में 2025 में लागू हो चुके यूसीसी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले में जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ यूसीसी की धाराएं— 32(2)(1) और 32(1)(3) बाद में जोड़ी गयीं । उन्होंने बताया कि मामले में बृहस्पतिवार को अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया ।
बुग्गावाला की बंदरजूड की रहने वाली शाहीन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ढाई साल पहले विवाह के बाद से उसे दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा मायके से धन मांगने से मना करने पर उसे मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया।
शिकायत के अनुसार, इस संबंध में जब उसके मायके वालों ने पति से बात की तो समझौते के तहत उसके सामने हलाला की शर्त रख दी गयी ।
तब पीड़िता ने पति मोहम्मद दानिश, ससुर सईद, सास गुलशाना तथा पांच अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और हलाला के लिए दबाव डालने की शिकायत दर्ज करायी । पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दहेज उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3/4, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115/2, और 85 तथा उत्तराखंड मुस्लिम महिला सुरक्षा विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की ।
भाषा सं दीप्ति राजकुमार
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