नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना होगा

नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना होगा