कारणों के विस्तृत उल्लेख के बिना दिए गए जमानत आदेशों पर पुनर्विचार जरूरी नहीं: न्यायालय

कारणों के विस्तृत उल्लेख के बिना दिए गए जमानत आदेशों पर पुनर्विचार जरूरी नहीं: न्यायालय