मप्र: जेल के मुलाकात कक्ष में बनाई गई विचाराधीन कैदी की रील प्रसारित, प्रहरी निलंबित
सिम्मी
- 19 Jul 2026, 08:13 PM
- Updated: 08:13 PM
रतलाम/इंदौर, 19 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में हत्या के प्रयास के मामले में सर्किल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की रील सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एक जेल प्रहरी को रविवार को निलंबित कर दिया गया और जेल उपाधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जेल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
रील सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि यह वीडियो जेल के उस मुलाकात कक्ष में बनाया गया, जहां बाहरी लोगों के लिए मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है।
अधिकारियों के अनुसार, रील में विचाराधीन कैदी बाबर खान पठान हाथ से पिस्तौल की आकृति बनाता दिखाई दे रहा है।
रील की पृष्ठभूमि में संगीत के साथ यह संवाद सुनाई पड़ रहा है, ''तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? है कौन तू? जिसमें जिगर है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं। तुझ जैसे कौए हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं।''
रील पर लिखा है, ''बाबर लाला... गैंगस्टर वाला दिमाग देकर ऊपर वाले ने शरीफ घर में पैदा कर दिया।''
रील में पठान अपना पैर भी दिखाता नजर आ रहा है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कहा कि इस दृश्य से पुलिस के उस दावे पर सवाल उठते हैं कि गिरफ्तारी के समय उसके पैर की हड्डी टूट गई थी।
पठान गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मियों के साथ लंगड़ाते हुए चलता दिखाई दिया था।
मध्यप्रदेश जेल विभाग के महानिदेशक वरुण कपूर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विचाराधीन कैदी की रील के मामले में शुरुआती जांच के बाद जेल प्रहरी लाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जेल में कैदी से मिलने आए एक व्यक्ति की तलाशी लेने के दौरान प्रहरी की कथित लापरवाही के कारण मोबाइल फोन मुलाकात कक्ष के अंदर पहुंच गया और उससे खिड़की की दूसरी ओर मौजूद पठान का वीडियो बनाया गया।
कपूर ने बताया कि मुलाकात व्यवस्था के प्रभारी एवं जेल उपाधीक्षक (जेलर) ब्रजेश मकवाने को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि जेल उपाधीक्षक का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महानिदेशक ने कहा कि मुलाकात कक्ष की निगरानी और सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी उपाधीक्षक की होती है।
अधिकारियों के मुताबिक, पठान को 10 जुलाई को एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक स्थानीय अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में सर्किल जेल भेज दिया गया था।
भाषा सं. हर्ष
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1907 2013 रतलाम/इंदौर