उप्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के चयन का कार्य 31 मार्च तक होगा पूरा
आनन्द, रवि कांत
- 25 Feb 2025, 07:34 PM
- Updated: 07:34 PM
लखनऊ, 25 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश विधानसभा में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन मंगलवार को विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के सदस्य अनिल प्रधान के तारांकित प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से जवाब देते हुए यह बात कही।
इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरे सदन की ओर से चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान को उनकी शादी के लिए बधाई दी। पिछले दिनों प्रधान की शादी माही उर्फ किशोरी देवी से हुई। विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए माही और उनके परिवारीजन सदन की दीर्घा में भी आए थे।
अनिल प्रधान ने ग्राम्य विकास विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से प्रश्न किया था कि प्रदेश में सर्वेक्षण कराकर पात्र आवास विहीन परिवारों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने तथा आवास के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि को बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी?
उपमुख्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा, ''ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण कार्य वर्तमान में प्रचलन में है और भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि चूंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए पूर्व के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार स्थाई पात्रता सूची संतृप्त हो गई है और ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात तैयार की जाने वाली स्थाई पात्रता सूची, भारत सरकार के निर्देश तथा प्राप्त होने वाले लक्ष्य के क्रम में आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि को बढ़ाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अवगत कराना है कि आवास की यूनिट कॉस्ट का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो देश की सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि में वृद्धि या परिवर्तन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के अधीन है। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रति आवास यूनिट का एक लाख 20 हजार रुपये प्रदेश के लिए निर्धारित है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की भी गाइडलाइन से अवगत कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक मांग आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आवास इन गरीब व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त होने पर उनकी पात्रता की जांच के बाद नियमानुसार लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु दी जाने वाली धनराशि अनुदान के रूप में होती है। वर्तमान में आवास के लिए मिल रही अनुदान राशि केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 60 एवं 40 के अनुपात में प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दो में विशेष दृष्टिकोण समूह के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु 30 हजार रुपये प्रति आवास एवं एकल महिला विधवा परित्यक्ता आदि के लिए 20 हजार रुपये प्रति आवास अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
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आनन्द, रवि कांत