तृणमूल के शासन में बंगाल में 13 लाख से अधिक 'डुप्लीकेट' मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया: भाजपा
ब्रजेन्द्र पवनेश
- 11 Mar 2025, 09:41 PM
- Updated: 09:41 PM
नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में 13 लाख से अधिक 'डुप्लीकेट' मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से राज्य में मतदाता सूची का 'ऑडिट' और संशोधन करने का अनुरोध किया।
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य के लिए पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को दी गई एक याचिका में दावा किया कि राज्य में समान मतदाता पहचान पत्र संख्या वाले करीब 8,415 लोग मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं
बाद में पत्रकारों से बातचीत में मालवीय ने कहा, ''आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने चुनाव आयोग को ऑडिट और मतदाता सूची संशोधन की जरूरत से अवगत कराया।"
उन्होंने कहा, ''हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है कि पश्चिम बंगाल में 13,03,065 डुप्लीकेट मतदाता हैं... हमने चुनाव आयोग को यह भी बताया है कि लगभग 8,414 मतदाता समान ईपीआईसी संख्या वाले हैं।"
भाजपा सूत्रों ने दावा किया कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर वाले कुल 8,415 मतदाताओं में से पश्चिम बंगाल में 7,235 एक ही नाम के हैं, 857 राज्य में अलग-अलग नामों से और 323 अन्य राज्यों में पाए गए हैं।
मालवीय ने आरोप लगाया कि पिछले 14 वर्षों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ मतदाता सूची में "व्यवस्थित रूप से घुसपैठ" की है।
उन्होंने कहा, ''हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची पर गौर करने और इन अवैध मतदाताओं की पहचान करने के लिए कहा है ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझौता नहीं हो।"
मालवीय ने कहा, "हमने आयोग से कहा है कि अगर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है तो मतदाता सूचियों का ऑडिट और उनका संशोधन जरूरी है।"
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों पर गौर करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।
बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में, निर्वाचन आयोग ने लिखा, "आयोग ने आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि केवल भारत के नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें मतदान केंद्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, जहां वे सामान्य निवासी हैं।"
इसमें कहा गया है, "मतदाता सूची का अद्यतन किया जाना सभी राजनीतिक दलों के साथ एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत अपील के स्थापित तंत्र शामिल हैं।"
भाषा ब्रजेन्द्र