पुष्टि साक्ष्य के बिना मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं : न्यायालय

पुष्टि साक्ष्य के बिना मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं : न्यायालय