असमिया भाषा को राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया
सुरेश माधव
- 15 Apr 2025, 08:34 PM
- Updated: 08:34 PM
गुवाहाटी, 15 अप्रैल (भाषा) असम में बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत पांच जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों में असमिया भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गयी है।
अधिसूचना के अनुसार, हालांकि सभी सरकारी अधिसूचनाएं, कार्यालय ज्ञापन, अधिनियम, नियम, विनियम, योजना दिशानिर्देश, स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश अंग्रेजी और असमिया दोनों में जारी किए जाएंगे।
यह अधिसूचना 15 अप्रैल ('बोहाग'-असमिया नववर्ष) से लागू होगी।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इस 'बोहाग' से असम में सभी सरकारी अधिसूचनाओं, आदेशों, अधिनियमों आदि के लिए असमिया अनिवार्य आधिकारिक भाषा होगी। बराक घाटी और बीटीआरआर जिलों में क्रमशः बंगाली और बोडो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।’’
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) अजय तिवारी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बराक घाटी के कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी कह गया है कि इसी तरह, बीटीआर के तहत कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और तामुलपुर में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बोडो भाषा का भी उपयोग किया जाएगा।
इस आशय का निर्णय चार अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी अधिसूचनाएं, आदेश, अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देश संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर असमिया भाषा (बोडो और बांग्ला जहां भी लागू हो) में अनुवाद करके प्रकाशित किए जाएंगे।
इसमें यह भी कहा गया है कि अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं वाले विरासत दस्तावेजों का भी दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से असमिया (बांग्ला और बोडो जहां भी लागू हो) में अनुवाद किया जाएगा।
अनुवाद कार्य विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों की सहायता से किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी अस्पष्टता, विसंगति या कानूनी व्याख्या की आवश्यकता की स्थिति में, ऐसे कानूनों, अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों और अध्यादेशों का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार, उसके कार्यालयों और राज्य सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के साथ पत्राचार के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा।
इसमें कहा गया है कि अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली सभी जांच रिपोर्ट, छंदवार टिप्पणियां, निर्देश, हलफनामे और पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे।
किसी भी नियम, अधिनियम, विनियम, कार्यालय आदेश, न्यायालय आदेश या निर्णय में निहित प्रावधानों की व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
अधिसूचना के अनुसार, अंग्रेजी भाषा से असमिया, बांग्ला और बोडो में अनुवाद के लिए 'अनुवाद भासिनी ऐप' का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विवेक का प्रयोग करेंगे तथा अनूदित संस्करणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे।
भाषा सुरेश