विधेयकों को मंजूरी न्यायालय नहीं, बल्कि केवल राज्यपाल व राष्ट्रपति ही दे सकते हैं: महाराष्ट्र सरकार

विधेयकों को मंजूरी न्यायालय नहीं, बल्कि केवल राज्यपाल व राष्ट्रपति ही दे सकते हैं: महाराष्ट्र सरकार