मुन्नार में पर्यटकों को परेशान करने वाले टैक्सी चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे: गणेश कुमार
शुभम सुरेश
- 04 Nov 2025, 03:52 PM
- Updated: 03:52 PM
इडुक्की (केरल), चार नवंबर (भाषा) केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि मुन्नार में हाल ही में मुंबई के एक पर्यटक को परेशान करने के आरोपी सभी टैक्सी चालकों के पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
मंत्री ने टैक्सी चालकों द्वारा महिला पर्यटकों को परेशान करने वाली गतिविधियों को भी "गुंडागर्दी" बताया और कहा कि यह कुछ समय से हो रहा है।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के सड़क परिवहन अधिकारियों को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कुमार ने कहा, ‘‘यह गैरकानूनी है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।’’
पर्यटक की पहचान सहायक प्रोफेसर जानवी के रूप में हुई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तीन मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने जब ऑनलाइन कैब बुक करके उससे यात्रा करने की कोशिश की तो स्थानीय टैक्सी चालकों ने उन्हें कथित तौर पर परेशान किया।
जानवी ने कहा कि मुन्नार की उनकी यात्रा "अत्यंत रोमांचक" थी, लेकिन इस घटना के कारण वह दोबारा केरल नहीं आएंगी।
वीडियो में उन्होंने कहा कि जब वह मुन्नार से निकलने की तैयारी कर रही थीं, तो उनके मेजबान ने उन्हें बताया कि स्थानीय टैक्सी यूनियन के विरोध के कारण वहां ओला और उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी बुक करने की अनुमति नहीं है।
इसके बाद उन्होंने अपने उबर चालक से संपर्क किया और उसे किसी अन्य स्थान पर मिलने के लिए कहा, ताकि अन्य लोग उसे देख न सकें।
उन्होंने कहा, "जब हम अपना सामान लाद रहे थे तभी पांच-छह आदमी अचानक वहां आ धमके, जाहिर है वे हमारा पीछा कर रहे थे। उन्होंने हमारे कैब चालक को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि वह (कैब चालक) हमें नहीं ले जा सकता।"
मंत्री ने कहा कि उबर पर केरल या भारत में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और उनके चालक भी टैक्सी चालकों की तरह श्रमिक हैं।
कुमार ने कहा, ‘‘मूल रूप से मुन्नार में गुंडागर्दी की समस्या है। यह गुंडागर्दी तब शुरू हुई जब केएसआरटीसी ने डबल डेकर बसें शुरू कीं, लेकिन हमने इससे कानूनी तौर पर निपटा। अब हम ऐसे सभी मुद्दों से कानूनी तौर पर निपटेंगे।"
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 135(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।
सोमवार को हुई इस घटना के सिलसिले में दो टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया गया और दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
महिला के अनुसार, जब उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाया तो उन्होंने टैक्सी चालकों का पक्ष लिया।
भाषा शुभम