दिल्ली: जबरन वसूली के प्रयास में रेस्तरां के बाहर गोलीबारी,तीन नाबालिगों समेत चार को हिरासत में लिया
राखी संतोष
- 15 Nov 2025, 08:16 PM
- Updated: 08:16 PM
नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में जबरन वसूली के लिए एक रेस्तरां के बाहर गोलीबारी करने के आरोप में तीन नाबालिगों सहित चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में मानव नाम का 19 वर्षीय कथित शूटर भी शामिल है जिसने रेस्तरां के बाहर दो बार गोलीबारी की। दूसरी बार, रेस्तरां के गार्ड द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी में मानव भी घायल हो गया।
नाबालिगों में से एक "शाहदरा शूटर्स" नाम का एक सोशल मीडिया ग्रुप भी चलाता था, जहां फॉलोअर बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्यों के वीडियो अपलोड किए जाते थे। कथित तौर पर वह 2023 में विवेक विहार में हुए एक हत्याकांड में भी शामिल था।
यह समूह कथित तौर पर योगेश शर्मा उर्फ योगी और उसके साथियों द्वारा संचालित एक संगठित जबरन वसूली गिरोह का हिस्सा था। उनकी कार्यप्रणाली में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गोलीबारी करना, हमले का वीडियो बनाना और फिर पैसे वसूलने के लिए धमकियां देना शामिल था।
पुलिस ने बताया कि शूटर से एक इंटरनेट-आधारित कॉलिंग ऐप के ज़रिए संपर्क किया गया था और उसे हर हमले के लिए एक लाख रुपये की पेशकश की गई थी।
आरोपियों के लिए पिस्तौल का इंतजाम किया गया था, जिन्होंने शुरुआत में योजना को ठीक से अंजाम न दे पाने के बाद दो बार गोलीबारी की।
गोलीबारी की दूसरी घटना में, रेस्तरां के गार्ड द्वारा चलाई गई गोली से मानव घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उसने गिरने से घायल होने का झूठा दावा करते हुए इलाज करवाया।
रेस्तरां की परिचालन प्रमुख 38 वर्षीय महिला से 10 नवंबर को शिकायत प्राप्त हुई, जिसने पिछली रात रेस्तरां के बाहर गोलीबारी की दोनों घटनाओं की सूचना दी थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि स्कूटर पर सवार दो लोग 9 नवंबर की रात लगभग 10:40 बजे रेस्तरां के पास से गुजरे और शिकायतकर्ता ने दो बार गोली दागे जाने की संदिग्ध आवाज सुनी। लगभग दो घंटे बाद उसी स्कूटर के साथ एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमलावर वापस आए और उन्होंने कथित तौर पर उसे (महिला को) जान से मारने के इरादे से चार बार गोलियां चलाई जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो गोलियां चलाईं।
पुलिस ने बताया कि बाद में रेस्तरां मालिक मौके पर पहुंचा, आरोपियों को धमकाया और वे मौके से भाग गए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, संदिग्धों के मार्ग का पता लगाया, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके बाद चार संदिग्धों को पकड़ लिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए इंटरनेट आधारित कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है।
पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल किए गए दो वाहन - एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल - और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। अन्य संदिग्धों का पता लगाने और इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के लिए प्रयास जारी हैं।
भाषा
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