टेट्रा पैक में शराब की बिक्री ‘खतरनाक’ , ‘भ्रमित करने वाली’ : उच्चतम न्यायालय
पारुल सुरेश
- 17 Nov 2025, 09:28 PM
- Updated: 09:28 PM
नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि टेट्रा पैक में शराब की बिक्री “खतरनाक” और “भ्रमित करने वाली” है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि क्या टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देश की दो बड़ी शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क विवाद पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोनों कंपनियों के टेट्रा पैक पीठ के समक्ष पेश किए तथा उनके बीच समानता की ओर इशारा किया।
पीठ ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि सरकार ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। उसने कहा कि यह एक “गंभीर मुद्दा” है।
यह मामला जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (जो ‘ओरिजिनल चॉइस’ व्हिस्की बेचती है) और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (जो ‘ऑफिसर्स चॉइस’ व्हिस्की बनाती है) के बीच ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा हुआ है।
शीर्ष अदालत ने दोनों शराब कंपनियों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया। इन दोनों कंपनियों की देश के व्हिस्की बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है।
जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जब दोनों कंपनियों के टेट्रा पैक पीठ के समक्ष पेश किए, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया, “यह किस चीज का पैकेट है? जूस का?”
जवाब में रोहतगी ने कहा कि ये व्हिस्की के टेट्रा पैक हैं, जो कर्नाटक में सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है।
पीठ ने कहा, “क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? हमारा मानना है कि यह बहुत खतरनाक है। छात्र इसे अपने बैग में रखकर स्कूल या कॉलेज ले जा सकते हैं। अभिभावकों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है।”
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह जीवन में पहली बार टेट्रा पैक में शराब देख रहे हैं। उन्होंने कहा, “सरकारों ने इस तरह की पैकिंग की इजाजत कैसे दी? अगर कोई जनहित याचिका दायर करता है, तो हम उस पर विचार करना चाहेंगे।”
रोहतगी और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि बाजार में अन्य ब्रांड के टेट्रा पैक भी उपलब्ध हैं और सरकारें केवल इन उत्पादों की बिक्री से राजस्व अर्जित करने में दिलचस्पी रखती हैं।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि सरकारें लोगों की सेहत की कीमत पर कारोबार कर रही हैं।
उन्होंने कहा, “जरा समझिए कि राजस्व कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य पर कितनी राशि बर्बाद की जा रही है... लोगों की सेहत की कीमत पर व्यापार किया जा रहा है।”
रोहतगी ने कहा, “मामला कुछ ऐसा है। माननीय न्यायाधीश इस मुद्दे पर बाद में विचार कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है।”
पीठ ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राव से मध्यस्थ के रूप में काम करने का अनुरोध किया। उसने कहा कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए मध्यस्थ इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर ले सकते हैं और जल्द से जल्द समझौता प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं।
जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मद्रास उच्च न्यायालय के सात नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था और जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के ‘ओरिजिनल चॉइस’ ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर से हटाने का निर्देश दिया था।
भाषा पारुल