लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को तलाक देने का अधिकार नहीं: उच्च न्यायालय

लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को तलाक देने का अधिकार नहीं: उच्च न्यायालय