नोएडा: परिवार को बंधक बनाने के आरोप में कैब चालक गिरफ्तार
जोहेब
- 16 Aug 2025, 07:11 PM
- Updated: 07:11 PM
नोएडा, 16 अगस्त (भाषा) नोएडा पुलिस ने यात्रा के दौरान एक परिवार को “बंधक” बनाने के आरोप में कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पीड़ित परिवार ने घटना की एक वीडियो बनाई, जिसमें उनकी कैब के पीछे पुलिस वाहनों के सायरन बजते दिख रहे हैं जबकि कैब में चार साल की बच्ची रोती हुई और उसके माता-पिता चालक से वाहन रोकने की गुहार लगाते दिख रहे हैं।
नोएडा फेज-3 पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से नसीम व सोनू के नाम के दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं।
पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे संजय मोहन नामक व्यक्ति ने ग्रेटर नोएडा में स्थित अपने घर से दिल्ली के कनॉट प्लेस के लिए एक कैब बुक की।
पुलिस ने बताया कि मोहन, उनकी पत्नी और चार साल की बेटी कैब में बैठे और यात्रा शुरू की। पुलिस के अनुसार नोएडा के पार्थला पुल पर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह अवरोधक पार करके तेजी से भाग गया।
पुलिस ने कहा कि वाहन चालक की अचानक इस हरकत से स्तब्ध होकर दंपति ने उससे कार रोकने और उन्हें उतारने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और पीछा कर रही पीसीआर वैन से बचने के लिए कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा।
पुलिस ने कहा कि पति-पत्नी गिड़गिड़ाते रहे और पुलिस टीम से आगे निकलने के बाद चालक ने टीपी नगर में कुछ सेकंड के लिए गाड़ी रोकी।
उन्होंने बताया कि जैसे ही परिवार कैब से नीचे उतरा, वाहन चालक भाग गया।
पुलिस ने बताया कि परिवार ने पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वह वीडियो सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपी की पहचान करके उसे पकड़ लिया।
सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा, "14 अगस्त को एक कैब चालक का लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने उसके खिलाफ फेज 3 थाने में मामला दर्ज किया और बाद में नसीम नामक ड्राइवर को सहारा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।"
उन्होंने कहा, "वैगन आर कर ली गई है और 29,500 रुपये का चालान जारी किया गया है।"
मोहन के अनुसार उनकी पत्नी के हाथ में मामूली चोट आईं।
पुलिस ने कहा कि फेज-3 थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) की धारा 137 (2) (अपहरण), 127 (2) (बंधक बनाना), 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाषा