न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज भवन के स्थानांतरण के खिलाफ याचिका खारिज की
प्रीति नरेश
- 23 Sep 2025, 07:07 PM
- Updated: 07:07 PM
नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज भवन के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे पढ़ाई करना चाहते हैं या ‘नेतागिरी’ करना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कॉलेज भवन को स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।
पीठ ने दो याचिकाकर्ताओं (जो अडार नांदघाट गांव के कॉलेज छात्र हैं) के वकील से पूछा, ‘‘आप छात्र हैं। आप पढ़ना चाहते हैं या यह राजनीति, नेतागिरी करना चाहते हैं?’’
पीठ ने कहा कि यह प्रशासन का काम है और उनसे कहो, ‘‘युवा होने के नाते आप साइकिल चला सकते हैं या पैदल चलकर अगले गांव तक जा सकते हैं जहां कॉलेज स्थानांतरित किया जा रहा है।’’
उच्च न्यायालय में उन्होंने राज्य के बेमेतरा जिले में स्थित अपने गांव में कॉलेज भवन के निर्माण के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।
उन्होंने तर्क दिया कि गांव में एक सरकारी कॉलेज खोला गया था और छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और उन्हें शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए, गांव में एक कॉलेज भवन की स्थापना के लिए अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के साथ ही एक मंत्री ने कॉलेज का स्थान अमोरा गांव में बदलने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन लिखा।
उन्होंने बताया कि इसके बाद कॉलेज भवन को नांदघाट से कुरा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया जिससे परिवहन की उचित सुविधा के बिना छात्रों के लिए यात्रा की दूरी बढ़ जाएगी।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी किसी भी समय भवन का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं।
राज्य सरकार की पैरवी करने वाले वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि शुरू में सरकारी कॉलेज अडार नांदघाट में खोला गया था, लेकिन बाद में इसे अमोरा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह मुद्दा राज्य और उसके तंत्रों के अधिकार क्षेत्र में है और यह आकलन करना अदालत का काम नहीं है कि कौन सा स्थान आम जनता के लिए उपयुक्त होगा।
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