पूर्व महिला कर्मचारी का फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरे डालने के मामले में एक गिरफ्तार
राखी वैभव
- 08 Nov 2025, 03:53 PM
- Updated: 03:53 PM
नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपनी पूर्व कर्मचारी की तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे (महिला को) ऑनलाइन परेशान करने और उसकी बदनामी करने का आरोप है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यह हरकत तब की जब महिला ने उससे अपने बकाया वेतन की मांग की।
पुलिस ने बताया कि बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद साहिद को हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से वह स्मार्टफोन भी बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।
दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया, "23 सितंबर को एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। उस अकाउंट से अश्लील और अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गयी है और उसके दोस्तों तथा फॉलोवर्स को 'फॉलो रिक्वेस्ट' भेजी गईं, ताकि उसकी छवि को धूमिल किया जा सके।”
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।
जांच के दौरान पुलिस ने फर्जी अकाउंट के डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण किया और सोशल मीडिया मंच से जानकारी हासिल की। जांच में पता चला कि यह अकाउंट हरियाणा के आईएमटी मानेसर क्षेत्र से संचालित किया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि मानेसर क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी के बाद आरोपी को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया।
दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस आयुक्त (डीसीपी) ने कहा, "पूछताछ के दौरान साहिद ने अपराध कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि पीड़िता उसकी पूर्व कर्मचारी थी, जो अपना बकाया वेतन मांग रही थी। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने उसकी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसे बदनाम करने के लिए अश्लील सामग्री अपलोड की।"
पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से बरामद स्मार्टफोन पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय पाया गया।
पुलिस ने बताया कि साहिद मानेसर में एक छोटी फैक्टरी चलाता है।
इसके अलावा, आरोपी के डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह इसी तरह के अन्य अपराधों में शामिल तो नहीं था।
भाषा
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