दिल्ली में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में वाक चिकित्सक गिरफ्तार
राखी माधव
- 13 Sep 2025, 09:11 PM
- Updated: 09:11 PM
(सौम्य शुक्ला)
नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निजी वाक चिकित्सा केंद्र में छह वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को आठ सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी सात सितंबर को तब मिली जब बच्ची की मां ने बेटी के असामान्य व्यवहार को देखकर संदेह जताया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को बोलने में दिक्कत होती है और वह 19 अगस्त से केंद्र में 45 मिनट के सत्र में भाग ले रही थी। छह सितंबर को जब बच्ची कक्षा से वापस आई, तो उसने कथित तौर पर यौन गतिविधियों की नकल की, जिससे उसकी मां चिंतित हो गई।"
उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर बच्ची ने कथित तौर पर अपने वाक चिकित्सक का नाम बताया।
उन्होंने बताया कि बच्ची की मां ने तुरंत अपने पति को सूचित किया और पीसीआर को कॉल किया गया।
एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता को बीएसए अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया गया।
परामर्श के दौरान मां ने आरोप लगाया कि आरोपी बच्ची को उसके सीने और निजी अंगों पर अनुचित तरीके से छूता था।
अधिकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट को साक्ष्य में शामिल किया गया।
पुलिस ने बताया कि बच्ची की विशेष शिक्षिक से भी सलाह ली गई। बच्ची से बातचीत के बाद, उन्होंने उसके जवाबों को दर्ज करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिससे आरोपों की पुष्टि हुई।
पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट, शिकायतकर्ता के बयान और परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो साक्ष्यों के आधार पर सात सितंबर को समयपुर बादली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला), 75 (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी की पहचान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी और वाक चिकित्सा केंद्र में सहायक के रूप में काम कर रहे व्यक्ति के तौर पर हुई है।
अधिकारी ने बताया कि आठ सितंबर को उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत गिरफ्तार किया गया और जल्द ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
बच्ची नर्सरी कक्षा में पढ़ती है और अपने माता-पिता के साथ रोहिणी में रहती है। परिजनों ने चिकित्सकीय सलाह पर उसका दाखिला वाक चिकित्सा केंद्र में कराया था।
भाषा राखी